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| Business Loan For Disabled Person |
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को रियायती ब्याज दर पर स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। नेशनल हैन्डीकैप्ड फाईनेंस एण्ड डवलपमेन्ट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी), नई दिल्लीें के माध्यम से दिव्यांगजनों को स्वरोजगार व उच्च शिक्षा के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, ऋ़ण लेने हेतु योग्य है-
नोटः- मानसिक विमंदता से संबंधित मामलों में आयु को 18 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष करते हुए छूट दी गई है।
एनएचएफडीसी की ऋण योजनाएंः- निगम द्वारा दिव्यांगजनों को आय जनित स्वरोजगार एवं शैक्षिक/तकनीकी/व्यवसायिक षिक्षा हेतु एनएचएफडीसी की दिव्यांगजन स्वावलम्बन योजना के तहत 50,000 रूपये से अधिकतम 50.00 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
सावधिक ऋण ब्याज दर
ऋण की अधिकतम पुर्नभुगतान अवधि 10 वर्ष है।
मेरोटोरियम अवधि 3 माह है।
जो ऋणी समय पर ऋण की अदायगी करेगें 50 प्रतिशत के बाद एक प्रतिशत एवं शत-प्रतिशत अदायगी पर फिर एक प्रतिशत अर्थात कुल दो प्रतिशत की छूट देय है।
राष्ट्रीय विकंलाग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी), नई दिल्ली के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |
योजना में देय सुविधा - मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख तक के व्यवसाय में लागत राशि का 50 प्रतिशत अनुदान जो कि अधिकतम रु0 50,000/- होगा, अर्थात रु0 5.00 लाख (अधिकतम) की लागत राशि वाले स्वरोजगार/व्यवसाय हेतु रु0 50,000/- अथवा इकाई लागत राशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराने के पश्चात दिया जावेगा।